महाविद्यालय के बी०ए०, बी०एफ०ए०, बी०कॉम०, एम०ए०, एम०कॉम० प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत किया जायेगा :
- योग्यता- योग्यता प्रदायी परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक (कृपांक प्रतिशत में नही जोड़ा जायेगा) पाने वाले किसी छात्र / छात्रा का प्रवेश सामान्यतया सम्भव नही होगा |
- महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों पति / पत्नी, पुत्र / पुत्री का प्रवेश विश्वविद्यालय एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया स्नातकोंत्तर महाविद्यालय के प्रवेश सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया जायेगा |
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के पश्च्यात कोई प्रवेश नही होगा |
- सत्र 2020-2021 में बी०ए०, बी०एफ०ए०, बी०कॉम०, एम०ए०, एम०कॉम० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मेरिट अथवा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं का प्रवेश योग्यता सूचकांक के आधार पर पूर्व निर्धारित संख्या में किया जायेगा |
- योग्यता सूचकांक के आधार पर अर्हता प्राप्त छात्र / छात्राओं का प्रवेश के लिए काउंसिलिंग होगी | काउंसिलिंग के समय छात्रों को अपने प्रवेश आवेदन – पत्र के साथ संलग्न करने हेतु समस्त प्रमाण – पत्रों की मूल एवं सत्यापित छाया प्रतियाँ लाना आवश्यक होगा | आवेदन पत्र का पूर्ण होना आवश्यक है | अन्तिम शिक्षा संस्था या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त चरित्र प्रमाण – पत्र जो छ: माह के अन्दर का हो प्रवेश लेते समय जमा करना अनिवार्य है |
- स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्च्यात किसी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट में लिए गए किसी एक विषय में पुनः स्नातक कक्षा में प्रवेश वि. वि. नियम के अन्तर्गत प्रदान नही किया जायेगा |
- विश्वविद्यालय की गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र / छात्राओं का पुनः प्रवेश नवीन सत्र में संस्थागत छात्र / छात्रा के रूप में नही होगा |
- डॉ. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका परीक्षाफल किसी कारणवश रूक गया है , प्रवेश समिति अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे सकती है | परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने पर ऐसे विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश दिया जायेगा , साथ ही जमा की गयी शुल्क राशि भी समायोजित कर ली जायेगी , पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर जमा की गयी शुल्क की धनराशि वापस नही की जायेगी | अन्तिम शिक्षा प्राप्त करने के बाद दो वर्ष से अधिक अंतराल वाले अभ्यर्थी का स्नातक / स्नाकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश नही होगा |
- महाविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय के विद्यार्थीयों के प्रवेश से सम्बंधित नियमों का निर्धारण , प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थीयो की संख्या का निर्धारण एवं स्थानों का आरक्षण उतर प्रदेश शासन और महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ , वाराणसी द्वारा अनुदेशो तथा तत्कालीन महाविद्यालय परिस्तिथियों के अनुरूप महाविद्यालय प्रवेश समिति में प्रतिवर्ष निश्चित करता है |
- महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक निर्देश पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जातियों को ही देय होगा | जाति प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के जाति का उल्लेख होना आवश्यक है | अन्य पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रमाण – पत्र पर जाति का उल्लेख न होने पर अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का मन जायेगा | आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगा |
- प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भर कर जमा करने का आशय यह नही है की प्रवेशार्थी को प्रवेश मिल ही जायेगा | महाविद्यालय के प्राचार्य बिना कोई कारण बताये किसी छात्र / छात्रा का प्रवेश अस्वीकृत कर सकते है |
- परिधान –
- छात्राओं के लिय सलवार , कुर्ता एवं चुन्नी या साड़ी एवं शालीन परिधान अनिवार्य है जो महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप हो |
- छात्रों के लिए पैन्ट , शर्ट मानक के अनुरूप अन्य शालीन परिधान कुर्ता – धोती या कुर्ता – पायजामा ही मान्य है | गले में या सिर पर गमछा बाँधना या रामनामी दुपट्टा बाँधना अनुशासन एवं महाविद्यालय की गरिमा के विपरीत है |